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रोड एक्सीडेंट में घायल होने पर फ्री होगा इलाज, बस माननी होगी ये शर्त

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक नई स्कीम का ऐलान किया है। इसके लागू होने के बाद रोड एक्सीडेंट में घायल होने वालों का इलाज फ्री होगा।

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सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वालों के इलाज के लिए केंद्र सरकार नई योजना लेकर आई है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को इस स्कीम का ऐलान किया। इस योजना से सड़क दुर्घटना में घायल होने वालो को डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।

क्या है स्कीम? 

नितिन गडकरी ने मंगलवार को इस कैशलेस स्कीम का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अगर एक्सीडेंट होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है, तो घायल व्यक्ति के 7 दिन या फिर 1.5 लाख रुपये तक के इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। इतना ही नहीं, अगर हिट एंड रन के मामले में व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

कब से लागू होगी योजना?

गडकरी ने बताया कि इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चंडीगढ़ में की गई थी। बाद में इसे 6 और राज्यों में भी शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि इस योजना को इस साल मार्च से लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करना होगा। 

 

डराते हैं रोड एक्सीडेंट के आंकड़े

नितिन गडकरी ने 2024 में हुए सड़क हादसों के आंकड़े भी रखे। उन्होंने बताया कि 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.80 लाख मौतें हुई हैं। इनमें से 30 हजार लोगों की मौत हेलमेट न पहने की वजह से हुई है। चिंता बढ़ाने वाली बात ये है कि दुर्घटनाओं में मारे गए 66 फीसदी लोगों की उम्र 18 से 34 साल थी। उन्होंने बताया कि स्कूलों में सही तरीके से एंट्री-एग्जिट पॉइंट नहीं होने की वजह से 10 हजार बच्चों की मौत हुई है।

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