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बेंगलुरु भगदड़: कर्नाटक सरकार के आदेश को IPS अधिकारी ने दी चुनौती

बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार के निलंबन आदेश के खिलाफ एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में अपील दाखिल की है।

 Bengaluru Stampede.

बेंगलुरु भगदड़। (Photo Credit: PTI)

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4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के बाद पांच अधिकारियों पर गाज गिराई गई थी। कर्नाटक सरकार ने तुरंत इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। मगर अब इन्हीं में से एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने सरकार के फैसले को चुनौती दी है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास कुमार ने अपने निलंबन के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) का दरवाजा खटखटाया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। सूत्र ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम) के पद पर तैनात रह चुके विकास कुमार ने पिछले हफ्ते अपील की थी। न्यायाधिकरण जल्द ही मामले में सुनवाई कर सकता है। 

 

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 5 जून को पांच अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया था। इनमें तीन आईपीएस अधिकारी थे। सीएम सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव के गोविंदराज को भी निलंबित किया गया था। वहीं प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (खुफिया) हेमंत निंबालकर का तबादला कर दिया गया था। बाद में सीएम सिद्धारमैया ने अपने फैसला का बचाव किया और कहा कि जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, उन्हें ही निलंबित किया गया है। निलंबन आदेश में कहा गया है, 'इन अधिकारियों ने कर्तव्य के प्रति काफी लापरवाही बरती है।'

 

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इन अधिकारियों को किया गया निलंबित

  • बेंगलुरू शहर के पुलिस आयुक्त दयानंद।
  • केंद्रीय संभाग के पुलिस उपायुक्त शेखर एच टेक्कन्नावर। 
  • अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम) विकास कुमार विकास। 
  • सहायक पुलिस आयुक्त सी बालकृष्ण।
  • कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर एके गिरीश। 

आरसीबी के मार्केटिंग हेड को नहीं मिली राहत

आरसीबी के मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोसले को कर्नाटक उच्च न्यायालय से सोमवार को अंतरिम राहत नहीं मिली। उन्हें 6 जून को भगदड़ मामले में बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इस बीच उच्च न्यायालय ने पुलिस को 12 जून तक आरसीबी और इवेंट पार्टनर डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी। आरसीबी और डीएनए ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को अदालत में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने मामले की सुनवाई 12 जून को तय की है।

 

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भगदड़ में गई थी 11 की जान

3 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था। उसके अगले दिन यानी 4 जून को बेंगलुरु में जश्न का कार्यक्रम रखा गया। टीम की एक झलक पाने को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।  देखते ही देखते भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। दर्दनाक हादसे में 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 50 से अधिक लोग घायल हुए। कर्नाटक सरकार और आरसीबी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये देने का एलान किया है।

 

 

 

 


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